बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म करने के 01 आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मोनू पुत्र कलूआ निवासी ग्राम सेहरा थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2017 में थाना रामघाट क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 01 अप्रैल 2017 को थाना बीबीनगर पर मुअसं 41/2017 धारा 377 भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 25 मई 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 02 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश श्री मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोनू को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० वसीम व कोर्ट महोरिर्र म०है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
कुकर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार से किया दंडित
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