बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा):“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर लूट करने वाले आरोपी को 06 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त फजरु पुत्र वजरु निवासी मौ० यासीन गढ़ी डासना, थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष 2015 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बिजली घर में बिजली विभाग के कर्मचारियों को बंधक बनाकर बिजली के तेल व मोटरसाईकल लूट कर ले जाने की दुष्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 23 जनवरी 2015 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 71/2015 धारा- 395/411 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 10 मई 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 12 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश वरुण मोहित निगम (न्यायालय एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फजरु को 06 वर्ष का कारावास व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 नरेश कामर व कोर्ट महोरिर्र का० सुरजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
लूट करने वाले आरोपी को छह वर्ष का कारावास व एक हजार रूपए से किया दंडित
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