Monday, September 29, 2025
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हत्या के आरोपी को दस वर्षों का कारावास व 20 हजार रुपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नब्बू उर्फ नवाब पुत्र ठन्डी सिंह निवासी वेदरामपुर थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 1990 में डकैती करते समय वादी सेरन सिंह के पुत्र नरेन्द्र सिंह की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 31 जुलाई 1990 को थाना पहासू पर मुअसं- 104/1990 धारा-396 भादवि पंजीकृत किया गया था। 28 मार्च 1992 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 09 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 19 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश वरुण मोहित निगम (न्या0 एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नब्बू उर्फ नवाब को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विजय कुमार शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 संदीप सिंह व कोर्ट महोरिर्र का० सुरजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




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