Sunday, September 28, 2025
HomeFeaturedNARAURA NEWS || नरौरा खबरखेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास व...

खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म करने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त धनीराम पुत्र मंगली निवासी ग्राम बांगर थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में थाना नरौरा क्षेत्र निवासी एक युवती को शौच के लिए जाते समय उठाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 03 अक्टूबर 2018 को थाना नरौरा पर मुअसं-299/2018 धारा 376(3)/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 23 नवंबर 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 26 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय (न्या० स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धनीराम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अवनेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments