बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति-5.0” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेडछाड करने के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त गागुली पुत्र रामबीर सिंह निवासी ग्राम उमरारा थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में घर में घुसकर एक महिला के साथ छेडछाड कर जान से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 07 जून 2023 को थाना डिबाई पर मुअसं 218/23 धारा-452, 323, 506, 376 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 17 जुलाई 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को उ0प्र0 शासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान “मिशन शक्ति-5.0” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 26 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एडीजे एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गागुली को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
महिला से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दस वर्ष का कारावास व 16 हजार रूपए से किया दंडित
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