Thursday, October 16, 2025
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जान से मारने के इरादे से चाकू से वार करने के आरोपी को दस वर्षों का कारावास व 20 हजार रुपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति अभियान 5.0 एवं ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर जान से मारने की नियत से चाकू से वार करने के 01 आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त दीपक पुत्र सुभाष निवासी एलमपुरा थाना चंडौस जनपद अलीगढ हाल पता गुलाब सिंह का मकान फुलवारी मैरिज होम के सामने वाली गली नेहरुपुर चुंगी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी की भतीजी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर विरोध करने पर जान से मारने की नियत से चाकू से पेट पर वार करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 18 दिसंबर 2022 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं 1183/2022 धारा-307/354बी भादवि व 08 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 27 जनवरी 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह तृत्तीय (न्यायालय एडीजे/पोक्सो 01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त दीपक को 10 वर्ष का कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र म०है०का0 दीपा तोमर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




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