बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पशुओं का अवैध रुप से वध करने के तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक व प्रत्येक को 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. सिराज पुत्र अब्दुल हफीज 2. यामीण पुत्र अब्दुल हफीज 3. बब्लू पुत्र लियाकत समस्त निवासीगण मौहल्ला छैपीवाड़ा थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर के द्वारा वर्ष-2017 में पशुओं का अवैध रुप से वध किया गया था। जिसके सम्बन्ध में 04 अगस्त 2017 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं-361/2017 धारा 270/429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधि० पंजीकृत किया गया तथा 29 अगस्त 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन “के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 18 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश अविरल सिंह (न्यायालय एसीजेएम-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सिराज 2. यामीण 3. बब्लू को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 बिट्टू व कोर्ट महोरिर्र का0 निशान्त का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
पशुओं का अवैध रूप से वध करने के तीन आरोपियों को दो-दो हजार रूपए से किया दंडित
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