बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अवैध चाकू बरामदगी के आरोपी को 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त टिंकू पुत्र नौरंगी निवासी ग्राम करीमपुर थाना बहादुरगढ जनपद बुलन्दशहर को वर्ष 2014 में 26 नवंबर 2014 को थाना नरसेना पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना नरसेना पर मुअसं- 195/2014 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 30 नवंबर 2014 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 01 नवंबर 2025 को न्यायाधीश गोपाल जी (न्यायालय एडीजे 12 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त टिंकू को 02 वर्ष का कारावास व 02 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है0का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सत्यनारायण का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
अवैध चाकू बरामदगी के दो आरोपी को दो वर्षों का कारावास व दो हजार से किया दंडित
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