बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर/लूट के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पुष्पेन्द्र पुत्र कालीचरण शर्मा निवासी ग्राम ककोला थाना लोधा जनपद अलीगढ द्वारा वर्ष 2004 में बैंक में घुसकर रुपये लूट लेने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 17.12.2004 को थाना डिबाई पर मुअसं – 472/2004 धारा 394,411 भादवि व 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 23.04.2005 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 03.11.2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (मा०न्या० एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पुष्पेन्द्र को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का गौरव गौतम व कोर्ट महोरिर्र म० है०कां0 रीना व है0का0 हरिओम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर/लूट के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
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