Thursday, September 17, 2026
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दहेज हत्या करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये का लगा अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त जयभगवान शर्मा पुत्र रामस्वरुप निवासी ग्राम बडागांव थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादिया की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग करने व आग लगाकर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 24 फरवरी 2024 को थाना अरनिया पर मुअसं-42/24 धारा 498ए/304 बी/201 भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 16 अप्रैल 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 16 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश आजाद सिंह (न्यायालय स्पेशल एडीजे-8 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जयभगवान शर्मा को 07 वर्ष का कारावास व 10,000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० अनुराग पाण्डेय व कोर्ट महोरिर्र है०का० सत्य नारायण मिश्रा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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