Thursday, September 17, 2026
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दष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये का लगा अर्थदंड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त बन्टी पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम मडौना थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2019 में वादी की नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 08 दिसंबर 2019 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं-964/19 धारा 363/366/376(3) भादवि व ¼ (2) पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 05 मार्च 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 16 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे/पोक्सो 1 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बन्टी को 20 वर्ष का कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक महेश राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० लोमस व कोर्ट महोरिर्र का० अरविन्द चौधरी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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