बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर महिला के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अवगत कराना है कि अभियुक्त तसनीम उर्फ तसलीम उर्फ अयान पुत्र एस मौहम्मद निवासी कुराना थाना हाफिजपुर जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2025 में वादी मौ० उस्मान निवासी ग्राम दरियापुर जनपद बुलन्दशहर की भाभी के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 17.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं 39/2025 धारा 124(1),61 (2) ए बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दिनांक 03.04.2025 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 20.07.2026 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा) न्यायालय एडीजे-06 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तसनीम उर्फ तसलीम उर्फ अयान को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वीरपाल सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का) लोमस व कोर्ट महोरिर्र है) का) ललित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
महिला पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 50,000/- का अर्थदंड
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