बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलंदशहर पलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर धोखाधड़ी करने के 04 आरोपियो को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार पुत्र चन्द्रपाल 2. हेलन देवी पत्नी अशोक 3. सुषमा देवी पत्नी धर्मपाल 4. अशोक पुत्र रघूवीर निवासीगण ग्राम चांदमेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड द्वारा वर्ष-2022 में वादी अनिल कुमार निवासी खिदरपुर थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर से निफटेक ग्लोबल प्रा०लि० कम्पनी मे एफडी कराने के बहाने धोखाधडी से 13,50,000/- रुपए लेने की घटना कारित की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना खानपुर पर 10 अक्टूबर 2022 को मुअसं-302/2022 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 31 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 28 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार (न्यायालय एसीजे/एसडी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. अशोक कुमार 2. हेलन देवी 3. सुषमा देवी 4. अशोक को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कोमल मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० जीशान व कोर्ट महोरिर्र का० सुरजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
धोखाधड़ी करने के 04 आरोपियो को 03-03 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 05-05 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
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