बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): वर्ष 2021 में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपशहर विनीत चौधरी की अदालत ने आजीवन कारावास और 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही चिकित्सक की प्रेमिका को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि वादी रामगोपाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके पुत्री शशिप्रभा की शादी मेरठ के रहने वाले होम्योपैथिक चिकित्सक राहुल गौतम से 9 दिसंबर 2012 को हुई थी। जानकारी के अनुसार, राहुल सीएचसी डिबाई में होम्योपैथिक डॉक्टर था, जबकि उनकी पुत्री शिक्षिका थी। दोनों नरौरा की सरकारी कॉलोनी पीएलजीसी में रहते थे। शादी के बाद से ही संतान ने होने के कारण आरोपी चिकित्सक अपनी पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। मामले में पत्नी शशिप्रभा ने करीब 7-8 वर्ष पूर्व थाना कोतवाली मैनपुरी में शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया था। 26 जून 2021 की सुबह राहुल ने फोन कर बताया कि शशिप्रभा कहीं चली गई है। खोजबीन के बाद पता चला कि चिकित्सक राहुल के किसी और महिला के साथ अवैध संबंध थे जिसका पत्नी शशिप्रभा विरोध करती थी। 25 जून को दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। 27 जून को शशिप्रभा का शव गंगा नदी में मिला। अब न्यायलय ने चिकित्सक डॉक्टर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। होम्योपैथिक चिकित्सक की प्रेमिका को साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया है।