बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के गांव ततारपुर के रहने वाले ऋषिपाल को मिलावटी दूध बेचने के जुर्म में छह माह की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें कि एसपीओ मृत्युंजय सिंह के मुताबिक, स्याना के तत्कालीन खाद्य निरीक्षक लखमीचंद्र ने 23 मई 2000 की सुबह करीब साढ़े आठ बजे नगर कोतवाली क्षेत्र की डीएम कॉलोनी में ऋषिपाल को दूध बेचने के लिए जाते समय पकड़ा था। खाद्य निरीक्षक ने नौ रुपये का दूध खरीदा और इसका नमूना जांच के लिए भेजा। मौके पर ही लिखित नोटिस देकर दूध की जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में दूध में फैट की मात्रा मानक से करीब 13 प्रतिशत और मिल्क सॉलिड नॉट फैट की मात्रा 29 प्रतिशत कम पाई गई। रिपोर्ट के आधार पर नगर कोतवाली में ऋषिपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे की सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे छह माह साधारण कारावास की सजा सुनाई, साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है।