बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 06 आरोपियो को 02-02 वर्ष का कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त मुकर्ररम पुत्र शाहिद निवासी कासीराम कालौनी कस्बा बुगराशी थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाकर घरो/मकानो मे नकबजनी/चोरी की घटना कारित की गयी थी जिनके सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं-21/24 धारा 380,457,411 भादवि, मुअसं – 266/24 धारा 457,380,411 भादवि पंजीकृत किये गये थे जिससे इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए 27 सितम्बर 2024 को थाना स्याना पर मुअसं – 402/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 25 मार्च 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण 1. श्रीपाल उर्फ रेशू पुत्र हरिसिंह 2. चतरु उर्फ सतीश 3. विकास पुत्र राकेश निवासीगण पूडावाला कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में संगठित गिरोह बनाकर घरो/मकानो मे नकबजनी/चोरी की घटना कारित की गयी थी जिनके सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं – 06/24 धारा 379,411 भादवि, मुअसं – 26/24 धारा 457,380,411 भादवि मुअसं 361/23 धारा 380,457,411 भादवि पंजीकृत किये गये थे जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए 08 मई 2024 को थाना स्याना पर मुअसं- 189/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 27 अक्टूबर 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त सचिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मौ० रोहनग्राम थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में संगठित गिरोह बनाकर डकैती की घटना कारित की गयी थी जिनके सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं-773/16 धारा 395,397 भादवि व मुअसं – 82/17 धारा 395,397 भादवि पंजीकृत किये गये थे जिससे इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए 30 नवंबर 2017 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं – 552/2017 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 पंजीकृत किया गया तथा 11 जुलाई 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियुक्त कामचन्द उर्फ रुपेन्द्र पुत्र सुक्खन सिंह निवासी ग्राम मोहरसा थाना अहार जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में संगठित गिरोह बनाकर मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिनके सम्बन्ध में थाना औरंगाबाद पर मुअसं- धारा 411,414,420,467,468,471 भादवि व मुअसं 1931/19 धारा 379,411 भादवि थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद पर पंजीकृत किये गये थे जिससे अभियुक्तो के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करते हुए 21 मार्च 2020 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं – 95/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 05 जून 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इन अभियोगो को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन “के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 02 जून 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्या० एडीजे-03 स्पेशल जज गैंगस्टर कोर्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. मुकर्ररम 2. 1. श्रीपाल उर्फ रेशू 3. चतरु उर्फ सतीश 4. विकास 5. सचिन 6. कामचन्द उर्फ रुपेन्द्र को 02-02 वर्ष का कारावास व 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, कोर्ट महोरिर्र है०का0 अरुण कुमार एवं म०है०कां० रीना व सम्बन्धित थानो के कोर्ट पैराकारो का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के 06 आरोपियो को 02-02 वर्ष का कारावास एवं 5,000-5,000/- रूपये का लगाया अर्थदंड
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