Friday, August 29, 2025
HomeFeaturedBULANDSHAHR CITY NEWS || बुलंदशहर शहर खबर1994 में हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 20...

1994 में हुई हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास, 20 हजार से दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर की एक अदालत ने जान से मारने के मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। न्यायालय ने पप्पू उर्फ प्रेमदत्त शर्मा पुत्र रामगोपाल निवासी मुरारीनगर थाना खुर्जा को मामले में दोषी माना है।
आपको बता दें कि जनपद बुलंदशहर द्वारा वर्ष 1994 में एक व्यक्ति धनसिंह की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गई थी इसके संबंध में दिनांक 11 अक्टूबर 1994 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं- 500/1994 धारा 302,34 भावी पंजीकृत किया गया। बुधवार को न्यायालय ने आरोपी पप्पू उर्फ प्रेमदत्त शर्मा को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया और हत्यारे को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।




RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments