बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,60,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. जितेन्द्र पुत्र चोखेलाल निवासी ग्राम शेरा थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर 2. अर्जुन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम गवां थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर 3. मुकेश पुत्र रामअवतार निवासी मौ० भारद्वाज कालौनी थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी के भाई की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी जिसके संबंध में दिनांक 20.03.2023 को थाना अनूपशहर पर मुअसं- 103/2023 धारा 302/364/301/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.06.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 26.08.2026 को न्यायाधीश श्री राजेश कुमार तृतीय (मा० न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. जितेन्द्र 2. अर्जुन 3. मुकेश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1,60,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का0 अमित कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या की घटना के आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 1 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड
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