बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त सूर्यकान्त पुत्र किशनलाल निवासी कादरीबाग थाना डिबाई द्वारा वर्ष 2018 में थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत एक महिला से छेड़छाड़ करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 07 अक्टूबर 2018 को थाना डिबाई पर मुअसं 893/18 धारा 354 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 22 जनवरी 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 07 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सूर्यकान्त को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 राजेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र का0 मोनेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपए से किया दंडित
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