बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त फारुख पुत्र कालू निवासी मौ० कस्यावान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादी वकील निवासी मौ० बुर्ज उस्मान थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर के भाई नसीर की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 22 जून 2019 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं – 382/19 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त फारुख को 26 जून 2019 को घटना में प्रयुक्त 01 सीएमपी व 01 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके सम्बन्ध में मुअसं-391/19 धारा 25/27 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया। 10 सितम्बर 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 13 जुलाई 2026 को न्यायाधीश संजय कुमार यादव (न्यायालय एडीजे-06 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त फारुख को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वीरपाल सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 जितेन्द्र कुमार व कोर्ट महोरिर्र है०का0 ललित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 25,000/- रुपये से किया दंडित
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