बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त नितीश कुमार पुत्र सुखवीर निवासी ग्राम महमदपुर थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2017 में वादिया के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 30 अप्रैल 2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-500/2017 धारा 376 भादवि व 4 पोक्सो व 3(2) (5) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 29 जून 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 29 जून 2026 को न्यायाधीश सतेन्द्र प्रकाश पाण्डे (न्यायालय एडीजे/पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त नितीश कुमार को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र कुमार राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 ओमकार व कोर्ट महोरिर्र का० अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये से किया दंडित
RELATED ARTICLES


