बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर कुकर्म करने के आरोपी को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त सुनील पुत्र तारा सिंह निवासी कलन्दरगढी थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2000 में थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत निवासी 01 युवक के साथ कुकर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 13 मार्च 2000 को थाना खुर्जानगर पर मुअसं 110/2000 धारा-377 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 09 मई 2000 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 17 अक्टूबर 2025 को न्यायाधीश सुमित चौधरी (न्यायालय एसीजेएम खुर्जा जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुनील को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक रमेश प्रसाद, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० अंकुर कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 प्रवीण कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
कुकर्म करने के आरोपी को चार वर्ष का कारावास व पांच हजार से किया दंडित
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