बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के टॉप-10 आरोपी को 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/-रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि जनपद के टॉप-10 अभियुक्त सुल्तान उर्फ चूहा पुत्र अमनी खां निवासी करौली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2018 में संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 28 सितम्बर 2018 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं 1345/2018 धारा 3(1) गैंगस्टर अधि० पंजीकृत किया गया तथा 25 दिसंबर 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 22 अप्रैल 2026 को न्यायाधीश तरवेज अहमद (न्या० एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुल्तान उर्फ चूहा को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का० लोमेश व कोर्ट महोरिर्र म०है0का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के टॉप-10 आरोपी को 02 वर्ष का कारावास एवं 5,000/-रूपये से किया दंडित
RELATED ARTICLES



