Friday, October 30, 2026
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हत्या करने के 02 आरोपियो को आजीवन कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 02 आरोपियो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. अनवार पुत्र अकबर 2. शबीना उर्फ शमीना पत्नी अनवार निवासीगण किरायेदार कासिम का मकान मदार दरवाजा रामसिंह का बाडा थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2024 में वादिया की पुत्री गंगा के सिर पर ईंट से वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में 28 जनवरी 2024 को थाना खुर्जा नगर पर मुअसं – 58/2024 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 22 अप्रैल 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 29 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार (न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण अनवार व शबीना उर्फ शमीना को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुरेन्द्र पाल सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० पिन्टू व कोर्ट महोरिर्र म० है0का0 सुनीता सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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