बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर फर्जी कम्पनी खोलकर लोगो से रूपये ठगने वाले 02 आरोपियों को 06-06 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. अशोक पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम चांदनेर थाना बहादुरगढ जनपद हापुड, 2. घर्मपाल पुत्र रघुवीर सिंह निवासी ग्राम भडकाऊ थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर के द्वारा वर्ष-2021-2022 में फर्जी कम्पनी खोलकर लोगो से रुपये ठगने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 14 जुलाई 2021 को थाना स्याना पर मुअसं-430/2021 धारा 420 भादवि एवं 13 जनवरी 2022 को थाना स्याना पर मुअसं-12/22 धारा 420, 406 भादवि पंजीकृत किया गया। जिनमें 20 नवंबर 2021 एवं 29.04.2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 06 दिसंबर 2025 को न्यायाधीश अर्जुन सिंह (न्यायालय एसीजे/एसडी 02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अशोक व घर्मपाल को 06-06 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सत्यप्रकाश मिश्रा व प्रियी श्रीवास्तव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 जयकिशन व कोर्ट मोहर्रिर का0 निशान्त कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं। आरोपी अशोक उपरोक्त शातिर किस्स का माफिया हैं। जिसके विरुद्ध जनपद बुलन्दशहर, हापुड व गौतमबुद्धनगर में 51 अभियोग पंजीकृत हैं।
फर्जी कम्पनी खोलकर लोगो से रूपये ठगने वाले दो आरोपियों को 06-06 वर्ष का कारावास
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