बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): जनपद बुलंदशहर के थाना गुलावठी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला के साथ छह वर्षों तक दुष्कर्म किया और जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात सिपाही की गैर हाजिरी के बावजूद दोषी करार दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने उसके हाजिर माफी पत्र को निरस्त करते हुए गिरफ्तारी के लिए गैर जमानत वारंट जारी किया है। आपको बता दें कि 26 जून 2022 को एक महिला ने थाना गुलावठी में तहरीर देते हुए बताया कि उनका देवर यूपी पुलिस में सिपाही है। 26 जून को आरोपी देवर रात की ड्यूटी कर दिन में घर आया था। उस दौरान पीड़िता अपने कमरे में थी। देवर ने उनके दोनों बच्चों को अपना फोन देकर एक कमरे में बंद कर दिया और मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया। इसके बाद पीड़िता के कमरे में घुस गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। महिला ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी देवर करीब छह वर्षों से दुष्कर्म कर रहा था। मामले में पीड़िता ने जब अपने पति और सास से मामले की शिकायत की तो उन्होंने उल्टा उस पर आरोप लगाए साथ ही देवर ने उसकी पिटाई की। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चार्जसीट दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने निर्णय सुनाने के लिए गुरुवार यानी 13 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी लेकिन आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इसके बाद आरोपी के अधिवक्ता की ओर से न्यायालय में हाजिरी माफी पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी देवर का हाजिरी माफी पत्र निरस्त कर दिया और उसे दोषी करार सिद्ध कर दिया है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आरोपी देवर सिपाही वर्तमान में कुंभ मेला प्रयागराज में ड्यूटी कर रहा है।