बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास 01 आरोपी को 55,000/- रुपये व 01 आरोपी को 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. सुनील उर्फ तोता यादव पुत्र मंगत यादव निवासी म0न0 60 शाहपुर बमहैटा थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद 2. रामभूल पुत्र बुद्धपाल निवासी ग्राम लालपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2021 में वादी लोकेश निवासी गाजियाबाद के पुत्र हेमु उर्फ हेमन्त पर जान से मारने की नियत से गोली मारकर घायल कर दिया था । इस संबंध में 19 जून 2021 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-599/2021 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 08 जुलाई 2021 को अभियुक्त सुनील उर्फ तोता को अवैध तमंचा मय खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में मुअसं-669/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 12 सितम्बर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 08 अक्टूबर 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. सुनील उर्फ तोता यादव 2. रामभूल को 07-07 वर्ष का कारावास व अभियुक्त सुनील उर्फ तोता यादव को 55,000/- रुपये व अभियुक्त रामभूल को 50,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 नरेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र म0का0 पूजा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के 02 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास
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