बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर के 03 आरोपियों को 02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 5,000-5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. धर्मवीर पुत्र महावीर निवासी ग्राम समयपुर थाना मलवा जनपद फतेहपुर 2. देवेन्द्र अहेरिया पुत्र राजाराम निवासी ग्राम धरापुर थाना बिछवा जनपद मैनपुरी 3. सलीम पुत्र छंगे खां निवासी ई-16 न्यू सीलमपुर दिल्ली द्वारा संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 16 सितम्बर 2023 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं – 600/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 19 सितम्बर 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 01 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 26 नवंबर 2025 को न्यायाधीश चन्द विजय श्रीनेत्र (न्या० एडीजे-08 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. धर्मवीर 2. देवेन्द्र 3. सलीम को 02 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 5,000-5,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है०का0 उमेश कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 नीरज कुमार व म०है0का0 रीना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैंगस्टर के तीन आरोपियों को दो वर्ष का कारावास व पांच-पांच हजार से किया दंडित
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