Wednesday, January 7, 2026
HomeFeaturedJAHANGIRABAD NEWS || जहांगीराबाद खबरदुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास

दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “मिशन शक्ति 5.0” अभियान एवं “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दडिंत कराया गया। अवगत कराना है कि अभियुक्त मोहित पुत्र हेमपाल निवासी ग्राम बैरल थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी के साथ गाली-गलौच कर उसकी पत्नी के अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 16 जनवरी 2023 को थाना खानपुर पर मुअसं- 10/2023 धारा- 376(2)च,376(2)ढ,384,504 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 31 जनवरी 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 03 जनवरी 2026 को न्यायाधीश शिवानन्द (न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मोहित को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का जीशान व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments