बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गौकशी करने के अपराधी को 02 वर्ष 09 माह का कारावास व 5050/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त अकरम पुत्र मौ० अहमद निवासी चक्कर का मिलक थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद के द्वारा वर्ष-2017 में गौकशी करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में 10 फरवरी 2017 को थाना नरौरा पर मुअसं-22/2017 धारा 3/5क/8 गौवध निवारण अधि0 व 3/11 पशु क्रूरता अधि० पंजीकृत किया गया तथा 19 अक्टूबर 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन”के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप 06 जनवरी 2026 को न्यायाधीश विनीत चौधरी (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अकरम को 02 वर्ष 09 माह का कारावास व 5050/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री यशपाल सिंह, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 प्रवीण का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।
गौकशी करने के अपराधी को 02 वर्ष 09 माह का कारावास
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