बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रामप्रकाश यादव पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम नंगला खुशहाल थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2021 में वादी हरपाल सिंह निवासी नहरपुर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर की बहन के सिर में डंडा मारकर गम्भीर रुप से घायल कर देना तथा जिसकी उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के संबंध में 05 अक्टूबर 2021 को थाना छतारी पर मुअसं – 470/2021 धारा 304 भादवि पंजीकृत किया गया था। 24 नवंबर 2021 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 04 मई 2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राम प्रकाश को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार है० का0 दीपक त्यागी व कोर्ट महोरिर्र का0 मानवेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000/- रुपये से किया दंडित
RELATED ARTICLES



