Thursday, May 7, 2026
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फिरौती हेतु हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 85,000/- रुपये से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर फिरौती हेतु हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 85,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त जयनेश पुत्र चौब सिंह निवासी ग्राम नयाबांस थाना अरनिया जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में वादी महीपाल निवासी बुलन्दशहर के पुत्र राजकुमार का अपहरण किया था तथा फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 12 जनवरी 2019 को थाना अरनिया पर मुअसं- 08/2019 धारा 364ए/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 03 अप्रैल 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 05 मई 2026 को न्यायाधीश धीरेन्द्र कुमार तृत्तीय (न्यायालय एडीजे-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जयनेश को आजीवन कारावास व 85,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक राजीव मलिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 अनुराग व कोर्ट महोरिर्र का0 विकास पंवार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।



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