बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त तालेवर पुत्र गजराज सिंह निवासी ग्राम प्रकाशपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में वादी वासुदेव सिंह निवासी रेतागढ थाना नरौरा जनपद बुलन्दशहर की पुत्री की अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित करना एवं उसकी हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। इस संबंध में 17 सितम्बर 2022 को थाना डिबाई पर मुअसं- 490/2022 धारा 498ए,304बी भादवि व 04 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था। 05 नवंबर 2022 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 23 मई 2026 को न्यायाधीश राजेश कुमार (न्यायालय एडीजे अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त तालेवर को 07 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवेन्द्र सिंह लोधी, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 राजेश्वर व कोर्ट महोरिर्र का0 राहुल का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 30,000/- रूपए से किया दंडित
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