बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पंकज कश्यप पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम दौलताबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में रिंकू निवासी ग्राम दौलताबाद थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 06 सितम्बर 2022 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं-283/2022 धारा 498/376 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 23 दिसंबर 2022 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 10 जून 2026 को न्यायाधीश शिवा नन्द (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पंकज कश्यप को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक मनुराज व चन्दन, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का0 संदीप कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 विवेक कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 6,000/- रुपये से किया दंडित
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