बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 80,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त रुपेश पंवार पुत्र पदमाकर पंवार निवासी मौहल्ला केशोपुर सब्जी मंडी नई दिल्ली द्वारा वर्ष-2024 में वादिया भारती शर्मा निवासी ग्राम बनैल थाना पहासू जनपद बुलन्दशहर की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 07 जनवरी 2024 को थाना पहासू पर मुअसं-06/2024 धारा 376ए बी/354बी/504/506 भादवि व 7/8/5एम/5एल/5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा 28 जनवरी 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 24 जून 2026 को न्यायाधीश सतेन्द्र प्रकाश पाण्डे (न्यायालय एडीजे पोक्सो-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रुपेश पंवार को आजीवन कारावास व 80,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक धर्मेन्द्र राघव, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी, पैरोकार का० संदीप व कोर्ट महोरिर्र का0 अजीत सिंह का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 80,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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