Tuesday, July 14, 2026
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हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 1,00500/- रुपये का लगा अर्थदण्ड


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास व 1,00500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त पुनीत पुत्र बच्चू सिंह निवासी ग्राम बीघेपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी ओमप्रकाश पुत्र कारे सिंह निवासी ग्राम बीघेपुर थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर के पुत्र धर्मराज की धारदार हथियार से वार कर हत्या की घटना कारित की गयी थी। जिसके संबंध में 15 जून 2024 को थाना ककोड़ पर मुअसं- 190/2024 धारा 302/323 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 23 जुलाई 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 14 जुलाई 2026 को न्यायाधीश चन्द्र विजय श्रीनेत्र (न्यायालय एडीजे 14 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त पुनीत को आजीवन कारावास व 1,00500/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक योगेश कुमार व आसुतोष सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र है०का0 नीरज कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

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