बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त राजकुमार पुत्र ध्यान सिंह निवासी ग्राम बुगरासी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी रिंकू प्रजापति निवासी बुलन्दशहर के चाचा सत्यप्रकाश उर्फ सत्ते के सिर में रॉड मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके संबंध में 08 जुलाई 2023 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 408/23 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 16 अगस्त 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 16 जुलाई 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राजकुमार को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक कुश कुमार, भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है०का० सौरभ व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के 01 आरोपी को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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