बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 01 आरोपी को 11,000/- रुपयें व 01 आरोपी को 10,000/- रुपयें जुर्माना की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. विशाल पुत्र मोहन निवासी राजीव कालौनी खोडा थाना खोडा जनपद गाजियाबाद 2. अमन पुत्र ओमवीर निवासी खैराती नगर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद द्वारा वर्ष-2020 में थाना छतारी पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। इस सम्बन्ध में 14 जुलाई 2020 को थाना छतारी पर मुअसं – 260/2020 धारा 307/34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त विशाल को 01 अवैध तमंचा मय 05 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना छतारी पर मुअसं-261/2020 धारा 25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था। तथा 17 सितम्बर 2020 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किये गये थे। इन अभियोगों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 18 जुलाई 2026 को न्यायाधीश डा० सुरेश कुमार (न्यायालय एडीजे/एफटीसी-04 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. विशाल 2. अमन को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व अभियुक्त विशाल को 11,000/-रुपये व अभियुक्त अमन को 10,000/- रुपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अधिकारी चन्द्रभान सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार दीपक टेकवानी व कोर्ट महोरिर्र है0का0 अमित यादव का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने के 02 आरोपियों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास
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