बुलंदशहर, डस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के 03 आरोपियों को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 6,000-6000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी।
अवगत कराना है कि अभियुक्तगण 1. श्याम सिंह पुत्र उदल सिंह 2. उदल सिंह उर्फ सतीश पुत्र चन्द्रपाल 3. छाया देवी पत्नी उदल सिंह उर्फ सतीश निवासीगण ग्राम अरौण्डा थाना ककोड़ जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2020 में वादी की बहन को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताडित कर उसकी हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 21.11.2020 को थाना ककोड़ पर मुअसं 341/2020 धारा 498ए/304बी/302/34 भादवि व दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 15.02.2021 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 04.08.2026 को न्यायाधीश श्री संजय कुमार यादव (मा) न्यायालय एडीजे-06 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. श्याम सिंह 2. उदल सिंह उर्फ सतीश 3. छाया देवी को 07-07 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 6000-6000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री वीरपाल सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक श्री पंकज राय, पैरोकार का0 मनोज कुमार व कोर्ट महोरिर्र है०का० ललित कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के तीन आरोपियों को 07-07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक पर 6,000/- का रुपये का लगा अर्थदण्ड
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