बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने के आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 81-81 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. जहीर पुत्र गफ्फार 2. रहीस पुत्र गफ्फार 3. कासिम उर्फ कासिफ पुत्र जहीर 4. आमिर पुत्र रहीस 5. फैजान पुत्र रहीस 6. सोरिब पुत्र जहीर निवासीगण मौ० गढी कस्बा व थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में वादी मौ० आरिफ उर्फ पप्पन निवासी बुलन्दशहर के भाई इरफान को सरिया से मारपीट कर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी जिसके संबंध में 07 दिसंबर 2023 को थाना अनूपशहर पर मुअसं – 400/23 धारा 147/148/149/452/504/506/307/302 भादवि पंजीकृत किया गया था तथा 02 मार्च 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 20 अगस्त 2026 को न्यायाधीश मौ० नसीम (न्यायालय एडीजे-05 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. जहीर 2. रहीश 3. कासिम उर्फ कासिफ 4. आमिर 5. फैजान 6. सोरिब को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 81-81 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक विमल कुमार, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है0का0 रोहित व कोर्ट महोरिर्र का० सन्दीप कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या करने के आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 81-81 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
RELATED ARTICLES


