बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 51,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त उमेश कुमार पुत्र गोविन्दा सिंह निवासी ग्राम नयां बांस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2024 में वादी शिवकुमार पुत्र शेरसिंह निवासी ग्राम नयां बांस थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर के भाई राकेश पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से वार कर घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 21 अक्टूबर 2024 को थाना स्याना पर मुअसं- 442/2024 धारा 115(2)/109/352/351(2)/118(1) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 27 नवंबर 2024 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 02 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश तबरेज अहमद (न्यायालय एडीजे-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त उमेश कुमार को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 51,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक प्रवीण कुमार राणा एवं ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का० वाशु कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 हरिओम का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
हत्या का प्रयास करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 51,000/- रुपये का लगा अर्थदंड
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