बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 22-22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. बाबुद्दीन पुत्र हबीब खां 2. निजामुद्दीन पुत्र हबीब खां 3. सलाउद्दीन पुत्र हबीब खां निवासीगण ग्राम अमरगढ थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर 4. इमरान पुत्र जीमल खां 5. चमन परवीन पत्नी जीमल खां निवासीगण ग्राम बुढाना थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशह द्वारा वर्ष-2018 में वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताडित कर हत्या कर शव को जलाने का प्रयास करने की दुस्साहसिक घटना कारित की थी। जिसके संबंध में 22 नवंबर 2018 को थाना जहांगीराबाद पर मुअसं 830/2018 धारा 498ए/304बी/506 भादवि व ¼ दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया था तथा 14 फरवरी 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप 28 सितम्बर 2026 को न्यायाधीश योगेश कुमार द्वित्तीय (न्यायालय एफटीसी-03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. बाबुद्दीन 2. निजामुद्दीन 3. सलाउद्दीन 4. इमरान 5. चमन परवीन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 22-22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार है०का० बिट्टू व कोर्ट महोरिर्र है0का0 कपिल राणा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या करने के 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 22-22 हजार रुपये का लगा अर्थदंड
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