बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी ने कहा है कि अब प्रत्येक गोलीकांड में 05 लोगो का मांगा जाएगा हिसाब,ये है प्रश्न
1.गोली किसने चलाई ,2. असलाह किसने दिया व किसके नाम है,3. असलाह अवैध है तो किससे खरीदा और कहा बना ?4. असलाह सामान्यत: किसके घर पर या किस स्थान पर रखा जाता था ? 5. गोलीकांड में घटनास्थल तक पहुँचने में किस वाहन का प्रयोग हुआ तथा उस वाहन का स्वामी कौन था और उस वाहन में मुख्य अभियुक्त के साथ कौन- कौन था ?
इन पांचो को साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार विवेचना के घेरे में शामिल करे।
अपना लाईसेंस असलाह दूसरे को शोबाजी/प्रयोग के लिए देने पर लाईसेंस की शर्तो के उल्लंघन की धारा 30 आयुध अधिनियम अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करें।अगर असलाह लाइसेंसी हो तो शस्त्र निरस्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी जाए एवं शस्त्र स्वामी के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही की जाए ।गोलीकांड जैसे अपराधिक षडयंत्र में शामिल पारिवारिक सदस्यों व मित्रों पर भी कार्यवाही की जाएगी ।
रिश्तेदारों व मित्रो के लिए निर्देश
1.सोशल मीडिया पर अस्त्र/शस्त्र का प्रर्दशन न करे ।
2.अवैध असलाह वालो से दूरी बनाए रखे ।3. ऐसे व्यक्तियो को अपना मकान व अपना वाहन प्रयोग न करने दे।4. गोलीकांड़ में संलिप्त अपराधियों को शरण देने वाले, अपने घर पर असलाह छुपाने वाले, लाईसेंसी असलाह दूसरे के हाथ में देने वालों व उनकी मदद करने पर बीएनएस की धारा 249, 3(5), 61(2) के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
डीआईजी ने पूर्व में गोलीकांड एवं शस्त्रों के दुरुपयोग की घटनाओं में संलिप्त रहे अपराधियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों एवं वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हिस्ट्रीशीट खोलने तथा गुंडा अधिनियम एवं गैंगस्टर अधिनियम सहित अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।
गोलीकांड में देने होंगे पांच सवालों के जवाब
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