बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 58,000/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त ईश्वर पुत्र कालूराम निवासी सलेमपुर कायस्थ थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2025 में वादी की 06 वर्षीय पुत्री के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 08.02.2025 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं-132/2025 धारा 137(2),65(2), 115(2) बीएनएस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 08.03.2025 को पुलिस द्वारा मा० न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 04.11.2026 को न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा (मा० न्यायालय स्पेशल पोक्सो जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त ईश्वर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 58,000/- रुपये का अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक वरुण कोशिक, सुनील शर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार का0 सुनील कुमार व कोर्ट महोरिर्र है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 58,000/- रुपये से किया दण्डित
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