बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): एडीजे- विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम चंद्र विजय श्रीनेत की न्यायालय ने अलीगढ़ निवासी बुलंदशहर पुलिस के कुख्यात गैंगस्टर बहादुर को दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये का अर्थदंड सुनाया है। कुख्यात गैंगस्टर बहादुर गांव भदेशी थाना गांधी पार्क जनपद अलीगढ ने संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व आतंक कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की कई घटनाओं को अंजाम दिया था जिसके संबंध में 11 अगस्त 2023 को थाना अरनिया पर उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना पुलिस ने इस प्रकरण में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र फरवरी 2024 में दाखिल कर दिया था। अब विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट चंद्र विजय श्रीनेत की न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त बहादुर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
HomeFeaturedBULANDSHAHR CITY NEWS || बुलंदशहर शहर खबरगैंगस्टर को दो साल की सजा, पांच हजार रुपए से किया दंडित
गैंगस्टर को दो साल की सजा, पांच हजार रुपए से किया दंडित
0
112
Previous article
RELATED ARTICLES


