Sunday, June 1, 2025
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नवजात पुत्री की गला दबाकर हत्या करने वाली अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदंड


बुलंदशहर डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या करने की अभियुक्तां को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी।
अभियुक्ता मीना पत्नी युनुस निवासी छोटा हसनपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2023 में दानिश निवासी मौ० कैथवाला कस्बा व थाना स्याना की नवजात पुत्री का गला दबाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में 14 जुलाई 2023 को थाना स्याना पर मुअसं 200/2023 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा 25 जुलाई 2023 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें नौ गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 27 मई 2025 को न्यायाधीश शिवानन्द (मा) न्यायालय एडीजे/एफटीसी 03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्ता मीना को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, का0 वासु पैरोकार थाना स्याना व का0 प्रवेन्द्र कुमार कोर्ट महोरिर्र का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्ता को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता हैं।



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