बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के 04 आरोपियों को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. रमेश पुत्र रामचन्द 2. नन्ही पत्नी रमेशचन्द 3. सचिन पुत्र रमेशचन्द 4. मोहित कुमार पुत्र रमेशचन्द निवासीगण मौ० तकियावाला कस्बा बुगरासी थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में वादी कन्हैया की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताडित कर हत्या कर देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 02 मई 2018 को थाना नरसैना पर मुअसं- 129/2018 धारा 498ए/323/304बी भादवि व दहेज प्रतिषेध अधि० पंजीकृत किया गया तथा 04 जुलाई 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 22 जुलाई 2025 को न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा (न्यायालय एडीजे-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. रमेश 2. नन्ही 3. सचिन 4. मोहित कुमार को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000-3,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक देवेन्द्र सिंह माहुर, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 सुनील व कोर्ट महोरिर्र है0का0 वीरेन्द्र कुमार, है0का0 मनोज प्रजापति का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
दहेज हत्या के चार आरोपियों को सात-सात वर्षों का कारावास व 3,000-3,000 हजार से किया दंडित
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