Monday, September 29, 2025
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हत्या करने के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास व 55-55 हजार रूपए से किया दंडित


बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या कर देने के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55-55 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि 1. संजीव जोशी पुत्र छोटे लाल निवासी सराय झांझर थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 2. अनस पुत्र इकबाल निवासी आजादनगर सलेमपुर रोड़ थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर 3. आमिर पुत्र हबीब चौधरी निवासी मौ० रमपुरा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2016 में वादी लव तायल के पिता सुनील तायल की गोली मारकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 17 दिसंबर 2016 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं 888/2016 धारा-302/34/506/120बी भादवि पंजीकृत किया गया था। 22 मार्च 2017 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। जिसमें 11 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 19 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश मनोज कुमार शासन (न्यायालय एडीजे एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. संजीव जोशी 2. अनस 3. आमिर को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 55-55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक भूपेन्द्र सिंह राजपूत, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 मलखान सिंह व कोर्ट महोरिर्र है0का0 सीवी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।




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