बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के 02 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी। अवगत कराना है कि अभियुक्त 1. आशीष पुत्र सुभाषचन्द निवासी शास्त्री नगर गली न० 01 बाईपास रोड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर 2. सुनील पुत्र स्व0 राजवीर निवासी रामबिहार थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष 2018 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लडकी को घर छोडने के बहाने गाडी में बिठाकर दुष्कर्म कर जाने से मारने की धमकी देने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में 20 सितम्बर 2018 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-1206/18 धारा 376डीए/506 भादवि व 06 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा 10 अक्टूबर 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक महोदय, उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 23 सितम्बर 2025 को न्यायाधीश ओमप्रकाश वर्मा तृत्तीय (न्या० स्पेशल पोक्सो एक्ट जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1. आशीष 2. सुनील को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक सुनील शर्मा, वरुण कौशिक, मॉनीटरिंग सैल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह, पैरोकार का0 ओमकार सिंह व कोर्ट महोरिर्र है0का0 संजीव कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार से किया दंडित
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