बुलंदशहर, डेस्क (जय यात्रा): आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत पटाखे व आतिशबाजी के संग्रहण व बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।इसके सम्बन्ध मे DIG रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ परिक्षेत्र कलानिधि नैथानी ने बताया कि आगामी विजयदशमी एवं दीपावली के त्यौहार पर लोग पटाखे व आतिशबाजी का प्रयोग करते है पटाखे व आतिशबाजी के निर्माण संग्रहण के समय असावधानीवश एवं कतिपय प्रकरणों मे अवैध संचालन / परिवहन के कारण दुर्घटना घटित होने की सम्भावना बनी रहती है जिनके बचाव हेतु परिक्षेत्र के जनपदो को जरूरी दिशा- निर्देश दिए गये है।उन्होने बताया कि विस्फोटक नियमावली 2008 के नियम 83,84,85,86 मे निहित अस्थायी दुकानों/ भण्डारण/ निर्माण/ परिवहन हेतु निहित प्रावधानो का अनुपालन सुनिश्चित करें।परिक्षेत्र के जनपदो मे थाना स्तर पर पूर्व मे विस्फोटक पदार्थो की दुकाने लगाने वाले व्यापारियों/दुकानदारो के साथ गोष्ठी आयोजित कर मानको व निर्देशों से अवगत करा दिया जाये। विगत समय में विभिन्न जनपदों में पटाखों/आतिशबाजी के विक्रेताओं द्वारा अवैध आतिशबाजी निर्माण हेतु बारूद के अवैध भण्डारण के कारण कतिपय दुर्घटनायें घटित हुई हैं, जिनमें जनहानि के साथ चल-अचल सम्पत्ति की भी भारी क्षति होती है। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु विस्फोटकों के भण्डारण/निर्माण/विक्रय व आतिशबाजी की दुकानों के अस्थाई/स्थाई लाइसेंस धारकों को निर्देश निर्गत कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करा लिया जाएविस्फोटक पदार्थ/पटाखों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक/ प्रभावशाली निरीक्षण/ चैकिंग तात्कालिक रूप से एवं त्यौहारों के दृष्टिगत नियमित रूप से की जाए।प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर जनपद में सभी अनुज्ञापी आतिशबाजी के निर्माता के भंडार गृहों की चैकिंग कर ली जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि विस्फोटक सामग्री का संग्रहण आबादी क्षेत्र मे नही होना चाहिए, ना ही विस्फोटक साम्रगी की मात्रा लाइसेन्स में वर्णित सीमा से अधिक होनी चाहिए । एलआईयू एवं स्थानीय थानो के द्वारा भी गोपनीय सूचना एकत्र की जाये कि अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अवैध रुप से आतिशबाजी निर्माण/ संग्रहण तो नहीं किया जा रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार का अवैध संग्रहण किया जा रहा हो तो उसके विरूद्ध प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जाए।विस्फोटक सामग्री की अवैध बिक्री एवं निर्धारित मानकों के विपरीत विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही कर ली जाए। विस्फोटक सामग्री का परिवहन निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही कराया जाए नियम विरूद्ध परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध परिवहन विभाग से सम्नव्य स्थापित कर कार्यवाही की जाए। किसी स्थान पर अवैध / भारी मात्रा मे विस्फोटक सामग्री पाये जाने की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाये । आवश्यकता पडने पर बम निरोधक दस्ते की सहायता ली जाए। बस स्टैण्ड/रेलवे स्टेशन के बाहर संघन चैकिंग अभियान चलाया जाए अगर चैकिंग के दौरान किसी व्यक्ति के पास अवैध विस्फोटक पदार्थ बरामद हों ऐसे व्यक्तियों से सघन पूछताछ क्षेत्राधिकारी स्तर पर की जाए।पुलिस टीम द्वारा विस्फोटक पदार्थों को अधिगृहीत करते समय/अधिगृहीत किये गये विस्फोटक को अभिरक्षा में रखते समय विशेष सावधानी बरती जाये। पटाखों/विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग के दौरान होने वाले अग्निकांडों को समय से नियंत्रित करने हेतु अग्निशमन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सजग रहने हेतु निर्देशित किया जाए। अग्निशमन केन्द्रों पर उपलब्ध कर्मियों एवं उपकरणों को व्यवस्थित एवं क्रियाशीलता की दशा में तैयार रखा जाए ।सम्भावित दुर्घटनाओं के आकार एवं गम्भीरता के आधार पर पूरक सहायता प्राप्त करने हेतु स्थानीय निजी अग्निशमन सेवाओं का नियोजन एवं समन्वय कर लिया जाय।त्योहारों के दौरान Peak Hours में नगर के Strategic Point पर उपलब्धता के आधार पर अग्निशमन वाहन की तैनाती करायी जाये।समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओं, डिजिटल वालन्टियर, सम्भ्रान्त व्यक्तियों से वार्ता कर क्षेत्र में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध
RELATED ARTICLES